General rules
सामान्य नियम
अभिभावक अपने बच्चे से प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार को सायं 2 से 6 बजे तक विद्यालय प्रांगण में निर्दिष्ट स्थान पर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपरिहार्य परिस्थितियों के बिना अभिभावक बच्चे से नहीं मिल पाएँगे।
विद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने पर उसकी क्षतिपूर्ति विद्यार्थी के अभिभावक से की जाएगी। जानबूझ कर पहुँचाए जाने वाले नुकसान हेतु अर्थदण्ड भी दिया जा सकता है।
विद्यालय द्वारा छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हेतु विद्यालय प्रबंधन कानूनी या अन्य किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। I
सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के अनुशासन, शालीनता तथा शिष्टाचार का पालन करना होगा। अभिभावकों या विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की उद्दण्डता, नियमों का उल्लंघन, अवज्ञा या संस्था के प्रति अनिष्ठा होने पर इसे घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा ऐसा होने पर विद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित कर सके।
विद्यालय में प्रवेश लेते समय अभिभावकों द्वारा दी गई किसी भी सूचना अथवा तथ्यों में भविष्य में यदि कोई भी त्रुटि पाई जाती है या यह पाया जाता है कि कोई तथ्य छिपाया गया या गलत रूप में प्रस्तुत किया गया तो इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
विद्यार्थी को छात्रावास में मोबाइल अथवा कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या नगद राशि रखने की अनुमति नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी के पास से ऐसा कोई भी सामान मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा व विद्यार्थी या अभिभावक किसी को भी वापस नहीं दिया जाएगा तथा विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का कीमती जेवर इत्यादि न दें। ऐसी किसी भी वस्तु के खो जाने पर विद्यालय प्रबंधन उत्तरदायी नहीं होगा।
अभिभावकों से अनुरोध है कि विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को कोई भी उपहार या नगदराशि इत्यादि न दें। यदि कोई भी ऐसी घटना विद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आती है तो विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
अभिभावकों के पते अथवा मोबाइल / फोन नंबर में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव हो तो तुरन्त विद्यालय प्रबन्धन को लिखित रूप से अवगत कराना होगा।
अभिभावकों (माता-पिता एक या दोनों) को प्रत्येक अभिभावक-शिक्षक सभा में भाग लेना होगा।
यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में नकल अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे उस परीक्षा में शून्य अंक दिए जाएंगे। और यदि कोई अर्धवार्षिक / वार्षिक परीक्षा में ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस परीक्षा के सभी विषयों में विद्यार्थी को शून्य अंक दिए जाएंगे।
समय-समय पर महत्त्वपूर्ण सूचनाएं अभिभावकों को व्हाट्सप्प या फ़ोन कॉल द्वारा भेजी जाएंगी। अतः कृपया अभिभावक इसका ध्यान रखें।
अभिभावकों का शिक्षण कक्ष अथवा छात्रावास कक्ष में प्राचार्य महोदय की अनुमति के बिना प्रवेश करना मना है।
विद्यार्थी पन्द्रह दिनों में एक बार 10 मिनट तक अपने घर पर फोन से बात कर सकते हैं।
प्राचार्य महोदय द्वारा स्वीकृति के बिना विद्यार्थी कुछ भी खाने-पीने का सामान विद्यालय में लेकर न आएँ। यदि किसी विद्यार्थी के पास से कुछ भी इस प्रकार का सामान मिलता है जिस हेतु प्राचार्य महोदय की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी तो वह सामान जब्त कर लिया जाएगा तथा दूसरे विद्यार्थियों में बाँट दिया जाएगा और साथ ही विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
माता-पिता अपने अतिरिक्त अधिकतम तीन व्यक्तियों को विद्यार्थी से मिलने या ले जाने हेतु फोटो व हस्ताक्षर के साथ अनुमोदित करके अधिकृत कर सकते हैं। इन अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य को विद्यार्थी से मिलने अथवा ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अपरिहार्य स्थितियों में इन्हीं में से किसी एक के हस्ताक्षरित पत्र के आधार पर विचार किया जा सकता है।
अभिभावकों का सहयोग सदैव महत्त्वपूर्ण है। आचार्यों तथा अभिभावकों के मध्य परस्पर समझ, विद्यार्थियों के व्यापक व समग्र विकास हेतु अति आवश्यक है। शोधकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत हद तक अभिभावकों के विद्यालय से जुड़ाव पर निर्भर करता है।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियम सभी विद्यार्थियों को मानने होंगे।
विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यहाँ विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार वे योग व आयुर्वेद तथा सात्विक व पौष्टिक आहार पर आधारित स्वदेशी जीवन पद्धति का अनुसरण करें। स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि अभिभावकों का रुझान भी इस विषय की ओर हो।
प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय की सभी शैक्षणिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा। जो विद्यार्थी अपनी कक्षा के पढ़ाई में पीछे रहेंगे उन्हें परिवीक्षा का समय दिया जायेगा। फिर भी जो नहीं पढ़ पाएंगे उन्हें वर्तमान का शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करके उनकी फ़ेलोशिप रद्द कर दी जाएगी।
सभी प्रकार के विवादों हेतु न्याय क्षेत्र राँची होगा।
बालिकाओं द्वारा लाए जाने वाली वस्तुओं की सूची
ध्यातव्य
1. डीएवी नन्दराज पब्लिक स्कूल एवं आर्य ज्ञान प्रचार समिति का मूल सिद्धान्त “आर्य विचार धारा” है।
2. नामांकन के समय की सूचित सभी वस्तुएं ताले वाले वी.आई.पी. या किसी अन्य सूटकेस में पैक करें ।
3. उपरोक्त सभी सामानों की एक सूची बनाकर हॉस्टल वार्डन को देनी होगी।
4. मोबाइल, कैमरा, आइपॉड, टेबलेट, वॉकमैन और इस तरह का कोई भी इलैक्ट्रानिक सामान, इत्र, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लिप-ग्लॉज, सोने एवं चाँदी के महंगे आभूषण आदि वस्तुएँ लाने की अनुमति नहीं होगी।
5. ड्रेस कोड (वेशभूषा)- अभिभावकों से प्रार्थना है कि बच्चों के वस्त्र देते ध्यान रखें कि वस्त्र पारदर्शी एवं चुस्त (कसे हुए) न हों। पहनावा भारतीय परम्परा आधारित, आरामदायक व शोभनीय हो न कि फैशनेबल एवं दूसरों का ध्यान आकर्षित करने वाले वस्त्र, अश्लील प्रिन्ट/सन्देश या चिह्न वाले या नशीले पदार्थ, तम्बाकू, शराब या हिंसा को विज्ञापित करने वाले हों। इस प्रकार की सभी पोशाकें प्रतिबन्धित हैं। लड़कियों के लिए बिना बाजू की पारदर्शी एवं अन्य पोशाक पहनने की अनुमति नहीं होगी।